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Hathras News: सात वर्षीय बच्चे के हत्यारोपियों की जमानत खारिजो
Sun, 06 Jul 2025 01:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sun, 06 Jul 2025 01:13 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय ने सात वर्षीय बच्चे के दो हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामला मुरसान क्षेत्र के गांव खुटीपुरी जाटान का है।
थाना मुरसान क्षेत्र के गांव खुटीपुरी जाटान निवासी प्रेम सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनका सात वर्षीय पोता भोला उर्फ जीवन अपने घर के पास चक्की से शाम करीब तीन बजे लापता हो गया। जब काफी समय तक भोला नजर नहीं आया तो उन्होंने व उनके परिजन ने भोला को तलाशना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ पता नहीं चला है। इस मामले को पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में खुटीपुरी जाटान के सचिन व आवा उर्फ छोटू की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। इस पर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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थाना मुरसान क्षेत्र के गांव खुटीपुरी जाटान निवासी प्रेम सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनका सात वर्षीय पोता भोला उर्फ जीवन अपने घर के पास चक्की से शाम करीब तीन बजे लापता हो गया। जब काफी समय तक भोला नजर नहीं आया तो उन्होंने व उनके परिजन ने भोला को तलाशना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ पता नहीं चला है। इस मामले को पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचना के दौरान अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में खुटीपुरी जाटान के सचिन व आवा उर्फ छोटू की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। इस पर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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