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Hathras News: प्रशासन ने तीन कॉलोनियों को ध्वस्त कराने के दिए आदेश, 29 को भेजा नोटिस

Sun, 04 Jun 2023 03:12 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 04 Jun 2023 03:12 AM IST
सार

हाथरस एसडीएम सदर ने विनियमित क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। 29 कॉलोनी संचालकों को विभिन्न मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई है। 
 

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Administration ordered to demolish three colonies
ध्वस्तीकरण प्रतीकात्मक - फोटो : amar ujala

विस्तार

हाथरस तहसील सदर के विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। एसडीएम सदर ने विनियमित क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। 29 कॉलोनी संचालकों को विभिन्न मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई है। 

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विनियमित सदर क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृत किए ही लंबे समय से अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। कॉलोनाइजरों द्वारा विनियमित क्षेत्र में खेतों की भूमि पर बिना डायवर्जन व मूलभूत सुविधाओं के अवैध कॉलोनी काटी गई है। कॉलोनाइजरों ने अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी व ड्रेनेज की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई है। दूसरी ओर से जिला प्रशासन को लगातार अवैध कॉलोनियों के काटे जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कई बार तहसील प्रशासन की ओर से भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन कॉलोनाइजरों ने इनकी अनदेखी कर दी।
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इस आधार पर अब विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा व मूलभूत सुविधाओं के संचालित होने वाली कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम सदर आशुतोष सिंह ने तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए है। रेवती विहार कॉलोनी, बृज भूमि स्टेट कॉलोनी, बांके बिहारी एन्कलेव, राधापुरम कॉलोनी, रेवती एन्कलेव, गोगा जी धाम, श्री गणेश उपवन, मलूक धाम, रवि प्रकाश टैक्सटाइल कंपाउंड सहित 29 कॉलोनियों को नक्शा स्वीकृत कराने संबंध में नोटिस जारी किए हैं। इस कार्रवाई को लेकर कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई है। 
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इन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश
श्रीजी धाम, खोंडा हजारी, कोटा रोड
मां वैष्णो पुरम कॉलोनी, हतीसा भगवंतपुर बाईपास
बालाजी स्टेट कॉलोनी, मीतई बाईपास 

इन कॉलोनाइजरों को दिए गए हैं नोटिस
अजय कुमार कौशिक, प्रहलाद शर्मा व डौली गौतम, नर्गिस कुमार शर्मा, उदय प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह तोमर, उदयवीर सिंह, देवेंद्र सिंह व दीनदयाल चौधरी, नाहर सिंह, जसवंत सिंह व चंद्र पाल चौहान, अजय कौशिक, राकेश प्रधान, यदुवीर सिंह, मान सिंह, नितिन कुमार व मनीष कुमार, जय प्रकाश, सुभाष उपाध्याय, वीरेंद्र कुमार, इशरत, मुकेश उपाध्याय, पवन, महेंद्र सिंह , प्रेम सिंह, ओमप्रकाश, सीएम शर्मा, गोपाल सिंह, डब्बू ठाकुर, श्याम सुंदर शर्मा,अशोक रावत, इंद्र कुमार वाष्र्णेय, अशोक शर्मा व राजकुमार शर्मा, रवेंद्र भार्गव व ठाकुर दास

विनियमित क्षेत्र का नियम
विनियमित क्षेत्र में आने वाले किसी भी गांव या क्षेत्र में कोई भी आवासीय या व्यवसायिक व अन्य प्रकार के भवन निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा नियत प्राधिकारी, विनयमित क्षेत्र कार्यालय से पास कराना जरूरी होता है। विनियमित क्षेत्र सीमा में भूखंड खरीदने से पहले यह जरूरत देखना चाहिए कि उस क्षेत्र का मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। अगर मानचित्र स्वीकृत नही किया गया है तो भूखंडों की बिक्री पूरी तरह से अवैध है। ऐसी स्थिति में अलग -अलग भवन निर्माण का मानचित्र भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसमें खरीदने व बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। 

सभी कॉलोनी संचालकों को कई बार नोटिस जारी किए गए हैं। तीन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 29 कॉलोनी को नोटिस जारी किए गए हैं। एक टीम बनाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हमारे न्यायालय में जिन कॉलोनाइजरों को वाद चल रहा है, वह जबाव दाखिल कराएंगे। जिन कॉलोनाइजरों को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं, उनकी कॉलोनी ध्वस्त करने से पहले तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा। स्वत: भूखंड खाली न करने की दशा में प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण का मुआवजा भी लिया जाएगा। -आशुतोष सिंह, एसडीएम सदर

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