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मतपत्र का फोटो खींचा तो होगी कार्रवाई : डीएम
Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : ARchive
शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव में मतपत्र का फोटो खींचने या मतदान की गोपनीयता भंग करने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों पर मोबाइल, कैमरा और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण के दौरान डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन में ईवीएम के बजाय मतपत्र से मतदान कराया जाता है, इसलिए सभी कार्मिक मतदान की प्रक्रिया और नियमों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि मतदान के दिन कोई समस्या न आए।
डीएम ने कहा कि मतदाता की पहचान और पात्रता का भी सावधानी से सत्यापन किया जाए, जिससे कोई दूसरे के नाम पर मतदान न कर सके। मतपत्र और मतपेटिका को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी वस्तु को मतदान केंद्र में ले जाने से रोकने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर और निर्वाचन कार्मिक मौजूद रहे।
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22 को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रशांत तिवारी ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां पुलिस सुरक्षा में निर्धारित संग्रहण स्थल पर लौटेंगी। वहां मतपेटिकाएं और निर्वाचन सामग्री नियमानुसार जमा कराई जाएंगी।
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सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण के दौरान डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन में ईवीएम के बजाय मतपत्र से मतदान कराया जाता है, इसलिए सभी कार्मिक मतदान की प्रक्रिया और नियमों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि मतदान के दिन कोई समस्या न आए।
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डीएम ने कहा कि मतदाता की पहचान और पात्रता का भी सावधानी से सत्यापन किया जाए, जिससे कोई दूसरे के नाम पर मतदान न कर सके। मतपत्र और मतपेटिका को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी वस्तु को मतदान केंद्र में ले जाने से रोकने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर और निर्वाचन कार्मिक मौजूद रहे।
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22 को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रशांत तिवारी ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां पुलिस सुरक्षा में निर्धारित संग्रहण स्थल पर लौटेंगी। वहां मतपेटिकाएं और निर्वाचन सामग्री नियमानुसार जमा कराई जाएंगी।