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Hathras News: एसी मिस्त्री संजय हत्याकांड में आरोपियों पर दोष सिद्ध
Fri, 07 Aug 2026 02:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 07 Aug 2026 02:16 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
तीन साल पहले हुए शहर के चर्चित एसी मिस्त्री संजय हत्याकांड का मामला अब निर्णय पर आ चुका है। एडीजे कोर्ट छह ने बृहस्पतिवार को हत्या में प्रकाश में आए पांच अभियुक्तों पर दोषी सिद्ध कर दिया है। प्रकरण में 10 अगस्त अगली तारीख लगी है।
शहर की गणेश सिटी, गिजरौली के रहने वाले संजय की मुरसान गेट माहौर गेस्ट हाउस के पास दुकान थी। वे एसी मिस्त्री थे। पांच जुलाई 2023 को दिनहाड़े संजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे मूलरूप से इगलास के गांव साथिनी के रहने वाले थे। संजय के भाई मनोज ने बाइक सवार दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आठ जुलाई को पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने देवेंद्र उर्फ देवू निवासी रहना कला, हाथरस गेट व मोनिषकांत शर्मा निवासी चित्रकूट बगीची को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में इन्होंने हरदुआगंज अलीगढ़ के गौरव चौधरी, महामौनी, मुरसान निवासी संतोष जाट व नगला पदू निवासी रामू का भी नाम शामिल किया था।
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कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद मामले में एडीजे कोर्ट छह में सत्र परीक्षण चल रहा था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोष सिद्ध कर दिया है। अगली सुनवाई पर निर्णय आ सकता है।
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शहर की गणेश सिटी, गिजरौली के रहने वाले संजय की मुरसान गेट माहौर गेस्ट हाउस के पास दुकान थी। वे एसी मिस्त्री थे। पांच जुलाई 2023 को दिनहाड़े संजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे मूलरूप से इगलास के गांव साथिनी के रहने वाले थे। संजय के भाई मनोज ने बाइक सवार दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आठ जुलाई को पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने देवेंद्र उर्फ देवू निवासी रहना कला, हाथरस गेट व मोनिषकांत शर्मा निवासी चित्रकूट बगीची को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में इन्होंने हरदुआगंज अलीगढ़ के गौरव चौधरी, महामौनी, मुरसान निवासी संतोष जाट व नगला पदू निवासी रामू का भी नाम शामिल किया था।
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कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद मामले में एडीजे कोर्ट छह में सत्र परीक्षण चल रहा था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोष सिद्ध कर दिया है। अगली सुनवाई पर निर्णय आ सकता है।