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31 हजार बकायेदारों ने कराया सीएससी पर पंजीकरण
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट पाने के लिए सभी बकायेदारों के पास अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं। बकायेदार अंतिम तिथि से पहले ही नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना में छूट का लाभ ले सकते हैं। अब तक जिले के 31 हजार बकायेदारों ने सीएससी के माध्यम से पंजीकरण कराके योजना का लाभ लिया है।
ओटीएस में घरेलू और निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को जनवरी 2021 तक के बकाया बिल पर लगे ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट मिल रही है। योजना में पंजीकरण 31 मार्च तक होगा। घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत बकायेदार 31 मार्च तक बकाया जमा कर कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बच सकते हैं।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन प्रणाली से बिलिंग की जा रही है। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय जनवरी 2021 तक के बकाया (सरचार्ज सहित) का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद उनका पंजीकरण होगा। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू (एलएमवी-1) और निजी नलकूप (एलएमवी-5) श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
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उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाया पर मूल धनराशि 30 प्रतिशत धनराशि जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय और कामन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। जिले के अब तक सीएससी के माध्यम से 31,000 हजार से ज्यादा बकायेदार लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनसे बिजली विभाग को 12 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
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बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट पाने के लिए सभी बकायेदारों के पास अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं। बकायेदार अंतिम तिथि से पहले ही नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना में छूट का लाभ ले सकते हैं। अब तक जिले के 31 हजार बकायेदारों ने सीएससी के माध्यम से पंजीकरण कराके योजना का लाभ लिया है।
ओटीएस में घरेलू और निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को जनवरी 2021 तक के बकाया बिल पर लगे ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट मिल रही है। योजना में पंजीकरण 31 मार्च तक होगा। घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत बकायेदार 31 मार्च तक बकाया जमा कर कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन प्रणाली से बिलिंग की जा रही है। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय जनवरी 2021 तक के बकाया (सरचार्ज सहित) का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद उनका पंजीकरण होगा। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू (एलएमवी-1) और निजी नलकूप (एलएमवी-5) श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
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उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाया पर मूल धनराशि 30 प्रतिशत धनराशि जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय और कामन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। जिले के अब तक सीएससी के माध्यम से 31,000 हजार से ज्यादा बकायेदार लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनसे बिजली विभाग को 12 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।