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ग्राम पंचायत सैनपुर के विकास कार्यों की जांच का कमेटी गठित
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
ग्राम पंचायत सेनपुर में कराए विकास कार्यों की जांच के लिए डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। डीएम ने निर्देश दिए है कि जांच कमेटी निर्धारित समयावधि में अपनी जांच आख्या डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम प्रधान और सचिव पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
ब्लॉक मुरसान की ग्राम पंचायत सेनपुर के रहने वाले वीरी सिंह, सरदार सिंह, चंद्रपाल गौतम आदि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत डीएम को शपथ पत्र देकर की है। शिकायतकर्ता की मानें तो गांव में हुए विकास कार्यों में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से अनियमितताएं की गई।
डीएम ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर निर्धारित समयावधि में जांच रिपोर्ट डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इस जांच कमेटी में भूमि संरक्षण अधिकारी को नोडल अधिकारी, सहायक अभियंता लोनिवि को तकनीकी अधिकारी और लेखाधिकारी डीडीओ कार्यालय को सदस्य नामित किया है। संबंधित एडीओ पंचायत को यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच अधिकारियों को जांच संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं।
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ग्राम पंचायत सेनपुर में कराए विकास कार्यों की जांच के लिए डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। डीएम ने निर्देश दिए है कि जांच कमेटी निर्धारित समयावधि में अपनी जांच आख्या डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम प्रधान और सचिव पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
ब्लॉक मुरसान की ग्राम पंचायत सेनपुर के रहने वाले वीरी सिंह, सरदार सिंह, चंद्रपाल गौतम आदि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत डीएम को शपथ पत्र देकर की है। शिकायतकर्ता की मानें तो गांव में हुए विकास कार्यों में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से अनियमितताएं की गई।
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डीएम ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर निर्धारित समयावधि में जांच रिपोर्ट डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इस जांच कमेटी में भूमि संरक्षण अधिकारी को नोडल अधिकारी, सहायक अभियंता लोनिवि को तकनीकी अधिकारी और लेखाधिकारी डीडीओ कार्यालय को सदस्य नामित किया है। संबंधित एडीओ पंचायत को यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच अधिकारियों को जांच संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं।
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