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बिना आधार के माफ नहीं होगा किसानों का कर्ज
Updated Thu, 20 Jul 2017 12:36 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस।
मुख्य विकास अधिकारी जावेद अख्तर जैदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू फसल ऋण मोचन योजना से लाभांवित होने के लिए किसानों के पास आधार नंबर होना जरूरी है।
सीडीओ ने इस योजना से लाभान्वित होने के लिए जिले के सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों से कहा है कि वे तत्काल अपने बैंक शाखा में जाकर केसीसी बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक अवश्य करवा लें।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिए गए और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रुपये की सीमा तक माफ किया जाना है।
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जिले में कुल 22 बैंकों द्वारा 66 हजार 399 लघु एवं सीमांत किसानों के 389 करोड़ 31 लाख रुपये के फसली ऋण माफ किए जाने के लिए बैंकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। पिछले दिनों बैंक यह ब्योरा जिला प्रशासन को सौंप चुके हैं, जिसे शासन को भी भेजा जा चुका है। अब किसानों को यह इंतजार है कि आखिर किस तरह उनका यह कर्जा माफ किया जाएगा।
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मुख्य विकास अधिकारी जावेद अख्तर जैदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू फसल ऋण मोचन योजना से लाभांवित होने के लिए किसानों के पास आधार नंबर होना जरूरी है।
सीडीओ ने इस योजना से लाभान्वित होने के लिए जिले के सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों से कहा है कि वे तत्काल अपने बैंक शाखा में जाकर केसीसी बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक अवश्य करवा लें।
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उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिए गए और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रुपये की सीमा तक माफ किया जाना है।
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जिले में कुल 22 बैंकों द्वारा 66 हजार 399 लघु एवं सीमांत किसानों के 389 करोड़ 31 लाख रुपये के फसली ऋण माफ किए जाने के लिए बैंकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। पिछले दिनों बैंक यह ब्योरा जिला प्रशासन को सौंप चुके हैं, जिसे शासन को भी भेजा जा चुका है। अब किसानों को यह इंतजार है कि आखिर किस तरह उनका यह कर्जा माफ किया जाएगा।