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Hardoi News: गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष की सजा
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हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच कुसुम लता ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई पूरी कर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया।
कोतवाली बेनीगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत चौहान ने दो अगस्त 2022 को कोतवाली बेनीगंज में शहर कोतवाली के दुर्गापुर निवासी गोलू श्रीवास्तव, अतरौली कोतवाली क्षेत्र के कनोरा आंट निवासी रामू, बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाजारटोला निवासी राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तीनों पर आरोप है कि साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर विधि विरुद्ध काम करते थे। गोलू श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म को स्वीकार किया और कम से कम सजा से दंडित किए जाने की मांग की। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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कोतवाली बेनीगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत चौहान ने दो अगस्त 2022 को कोतवाली बेनीगंज में शहर कोतवाली के दुर्गापुर निवासी गोलू श्रीवास्तव, अतरौली कोतवाली क्षेत्र के कनोरा आंट निवासी रामू, बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाजारटोला निवासी राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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तीनों पर आरोप है कि साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर विधि विरुद्ध काम करते थे। गोलू श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म को स्वीकार किया और कम से कम सजा से दंडित किए जाने की मांग की। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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