फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Three Lokayukta including Pihani's then BDO caught in investigation

पिहानी के तत्कालीन बीडीओ समेत तीन लोकायुक्त जांच में फंसे

Sat, 06 Feb 2021 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 11:27 PM IST
विज्ञापन
Three Lokayukta including Pihani's then BDO caught in investigation
हरदोई। पिहानी विकास खंड की ग्राम पंचायत ररी में लघु सिंचाई विभाग की निशुल्क बोरिंग योजना के तहत अपात्र को लाभ देने के मामले में लोकायुक्त ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी समेत तीन लोगों को दोषी पाया। इनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। लोकायुक्त के निर्देश शनिवार को जिले में आने के बाद लघु सिंचाई विभाग में भी खलबली मची है।
विज्ञापन

पिहानी विकास खंड के ग्राम ररी निवासी राम मोहन सिंह ने लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। इसमें दावा किया था कि गांव का नत्थू लघु सिंचाई विभाग की निशुल्क बोरिंग योजना के तहत पात्र नहीं था। इसके बावजूद वर्ष 2011-12 में नत्थू को निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ दिया गया।
विज्ञापन

योजना के मुताबिक ऐसे व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जा सकता है, जिनके पास दो एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, जबकि नत्थू सिंह के पास लगभग 11 एकड़ भूमि थी। इसके बावजूद उसे लाभान्वित कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपात्र को योजना से लाभान्वित करने में पिहानी विकास खंड में तैनात लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन अवर अभियंता मंसूर असलम, पिहानी के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सेवाराम चौधरी और तत्कालीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन अमित कुमार को दोषी माना है। तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

खास बात यह है कि जिस नत्थू सिंह को अपात्र होने के बावजूद निशुल्क बोरिंग योजना के तहत पात्र घोषित करते हुए लाभ दे दिया गया, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि लोकायुक्त की जांच के दौरान नत्थू सिंह के एक करीबी रिश्तेदार का बयान लिया गया था, जिसमें उन्होंने बोरिंग से कोई समस्या न होने की बात कही थी, लेकिन वाद दर्ज कराने वाले का आरोप था कि गलत ढंग से लाभ दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed