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Hardoi News: यूक्रेन से प्रधानी चलाने वाली तेरापुरसौली की प्रधान के अधिकार सीज
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हरदोई। यूक्रेन से प्रधानी चलाने वाली तेरापुरसौली की प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार डीएम एमपी सिंह ने सीज कर दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को सौंपी है।
विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत तेरापुरसौली की प्रधान वैशाली यादव की ओर से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए प्रधानी के दायित्वों का निर्वहन किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर डीएम ने वैशाली के प्रधान पद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी सीज कर दिए थे।
कार्रवाई के विरुद्ध वैशाली यादव ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। प्रधान की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परिशीलन किया गया। बताया गया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 (ख) नियम 62 (घ) एवं पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95 (छ) (तृतीय) के तहत प्रधान को दोषी पाई गई हैं। डीएम ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी फिर से सीज कर दिए हैं।
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बताया कि सांडी बीडीओ को आदेश दिए गए हैं कि प्रधान पद कार्य व दायित्वों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों में तीन सदस्यों के नाम का प्रस्ताव प्राप्त कराएंगे। बताया कि देश से बाहर यूक्रेन में रहते हुए 23 सितंबर 2021 से 28 फरवरी 22 के मध्य सामुदायिक शौचालय मद पर 202320, ठेलिया क्रय पर 36000, पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष व हाल विस्तार के लिए 307180, डस्टबिन, थर्मल स्कैनर व वजन मशीन की मद में 8300, पूर्व प्रधान के मानदेय पर 21000, 50 स्ट्रीट लाइट स्थापना पर 192500, प्रधान के मानदेय पर 24500, हैंडपंप मरम्मत पर 10000, पंचायत सहायक का मानदेय 6000 व पंचायत ऑफिस के उपकरण मद पर 55000 रुपये का भुगतान किया गया है।
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दो सदस्यीय समिति करेगी जांच
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत तेरापुरसौली में कराए गए कार्यों, यूक्रेन में रहकर किए गए शासकीय भुगतान और अभिलेखों के परीक्षण व विस्तृत जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है। डीएम ने समिति में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड दो के अधिशासी अभियंता को तकनीकी जांच के लिए नामित करते हुए रिपोर्ट 30 दिन में तलब की है।
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विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत तेरापुरसौली की प्रधान वैशाली यादव की ओर से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए प्रधानी के दायित्वों का निर्वहन किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर डीएम ने वैशाली के प्रधान पद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी सीज कर दिए थे।
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कार्रवाई के विरुद्ध वैशाली यादव ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। प्रधान की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परिशीलन किया गया। बताया गया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 (ख) नियम 62 (घ) एवं पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95 (छ) (तृतीय) के तहत प्रधान को दोषी पाई गई हैं। डीएम ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी फिर से सीज कर दिए हैं।
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बताया कि सांडी बीडीओ को आदेश दिए गए हैं कि प्रधान पद कार्य व दायित्वों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों में तीन सदस्यों के नाम का प्रस्ताव प्राप्त कराएंगे। बताया कि देश से बाहर यूक्रेन में रहते हुए 23 सितंबर 2021 से 28 फरवरी 22 के मध्य सामुदायिक शौचालय मद पर 202320, ठेलिया क्रय पर 36000, पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष व हाल विस्तार के लिए 307180, डस्टबिन, थर्मल स्कैनर व वजन मशीन की मद में 8300, पूर्व प्रधान के मानदेय पर 21000, 50 स्ट्रीट लाइट स्थापना पर 192500, प्रधान के मानदेय पर 24500, हैंडपंप मरम्मत पर 10000, पंचायत सहायक का मानदेय 6000 व पंचायत ऑफिस के उपकरण मद पर 55000 रुपये का भुगतान किया गया है।
दो सदस्यीय समिति करेगी जांच
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत तेरापुरसौली में कराए गए कार्यों, यूक्रेन में रहकर किए गए शासकीय भुगतान और अभिलेखों के परीक्षण व विस्तृत जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है। डीएम ने समिति में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड दो के अधिशासी अभियंता को तकनीकी जांच के लिए नामित करते हुए रिपोर्ट 30 दिन में तलब की है।