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70 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
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हरदोई। आठ वर्ष पूर्व 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरूपमा विक्रम ने आरोपी को सात वर्ष की कैद एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।
न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि 23 मई 2013 की रात अतरौली थानाक्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला (70) अपने मकान के बाहर लेटी हुई थी। इसी दौरान ग्राम बम्हनौआ पेंग निवासी राजू यादव आया और शराब के नशे में गाली गलौच करने लगा।
महिला ने आपत्ति जताई, तो आरोपी उसे पकड़कर मकान के अंदर ले गया और मारपीट कर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर महिला का पुत्र लखनऊ से गांव आया और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि 23 मई 2013 की रात अतरौली थानाक्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला (70) अपने मकान के बाहर लेटी हुई थी। इसी दौरान ग्राम बम्हनौआ पेंग निवासी राजू यादव आया और शराब के नशे में गाली गलौच करने लगा।
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महिला ने आपत्ति जताई, तो आरोपी उसे पकड़कर मकान के अंदर ले गया और मारपीट कर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर महिला का पुत्र लखनऊ से गांव आया और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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