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Hardoi News: आयु कम होने पर सैदपुर प्रधान के अधिकार सीज

Mon, 11 Nov 2024 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 11 Nov 2024 11:53 PM IST
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Rights of Saidpur Pradhan seized due to reduction in age
हरदोई। चुनाव के समय 21 साल की कम आयु होने की पुष्टि पर जिलाधिकारी ने विकास खंड टोडरपुर की ग्राम पंचायत सैदपुर के प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है।
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गांव में विकास और अन्य कामों को कराए जाने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के आदेश दिए हैं। अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन भी किया है।
डीएम ने इसी के साथ विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत पिपरी नेवादा के निलंबित प्रधान की ओर से नोटिस का जवाब न देने पर बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया है। सैदपुर के प्रधान पद के लिए अप्रैल 2021 में हुए चुनाव में आकाश शर्मा निर्वाचित हुए थे। नामांकन पत्र के साथ दिए गए अभिलेखों में उन्होंने खुद को 21 साल का होना बताया था। मामले की शिकायत पर डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जांच कराई। हाईस्कूल अंक पत्र में आकाश शर्मा की दर्ज जन्मतिथि पांच सितंबर 2000 के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से भी रिपोर्ट ली गई। परिषद ने दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि की।
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डीएम ने बताया कि इस पर प्रधान आकाश शर्मा को नोटिस जारी कर आयु के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया था। उनके हाईस्कूल अंकपत्र, पैनकार्ड और आधार कार्ड में भी पांच सितंबर 2000 ही जन्मतिथि अंकित मिली। जिससे उनकी आयु चुनाव के समय 21 साल से कम थी। जिसकी पुष्टि पर आकाश शर्मा को प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है।
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विस्तृत व अंतिम जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता को नामित किया गया है। बताया कि नोटिस का जवाब न देने पर पिपरी नेवादा निलंबित प्रधान वहीद को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है।

निलंबित प्रधान पर हैंडपंप मरम्मत में 1,89,000, ह्यूमपाइप खरीद में 1,51,776, हैंडपंप रिबोर में 1,08,000 की गड़बड़ी पर कार्रवाई गई थी। प्रधान की ओर से जवाब न दिए जाने के कारण अंतिम जांच पूरी नहीं हो पा रही है। जवाब न आने पर बर्खास्तगी के साथ ही वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी।
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