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Hardoi News: समय से उठान न करने पर आठ संस्थाओं को नोटिस
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हरदोई। सिंगल स्टेज योजना के तहत राशन कोटेदारों तक खाद्यान्न न पहुंचाने पर आठ संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग की ओर से उठान न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारकों को निशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिए खाद्यान्न को कोटेदारों तक पहुंचाने के लिए सिंगल स्टेज योजना लागू है। इसके तहत कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया गया है। जिनको ग्रुप आवंटित हैं। सभी संस्थाओं को निर्धारित समय में राशन दुकान तक खाद्यन्न पहुंचना होता है, ताकि कार्डधारकों को समय से राशन का भुगतान किया जा सके।
मगर कार्यदायी संस्थाओं की ओर से समय से 68 ग्रुपों का खाद्यान्न नहीं पहुंचाया गया। इसमें पर आठ संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें मेसर्स ओम प्रकार गुप्ता, मेसर्स मैहर रोड लाइंस, मेसर्स विजेंद्र सिंह, मेसर्स जनता ट्रांसपोर्ट, मेसर्स सांडी कंस्ट्रक्शन, मेसर्स बाला जी कंस्ट्रक्शन और मेसर्स शारदा ट्रांसपोर्ट शामिल है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडेय ने बताया कि सभी को नोटिस जारी किया गया है। अगर उठान का कार्य पूरा नहीं किया गया है। काम न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारकों को निशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिए खाद्यान्न को कोटेदारों तक पहुंचाने के लिए सिंगल स्टेज योजना लागू है। इसके तहत कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया गया है। जिनको ग्रुप आवंटित हैं। सभी संस्थाओं को निर्धारित समय में राशन दुकान तक खाद्यन्न पहुंचना होता है, ताकि कार्डधारकों को समय से राशन का भुगतान किया जा सके।
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मगर कार्यदायी संस्थाओं की ओर से समय से 68 ग्रुपों का खाद्यान्न नहीं पहुंचाया गया। इसमें पर आठ संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें मेसर्स ओम प्रकार गुप्ता, मेसर्स मैहर रोड लाइंस, मेसर्स विजेंद्र सिंह, मेसर्स जनता ट्रांसपोर्ट, मेसर्स सांडी कंस्ट्रक्शन, मेसर्स बाला जी कंस्ट्रक्शन और मेसर्स शारदा ट्रांसपोर्ट शामिल है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडेय ने बताया कि सभी को नोटिस जारी किया गया है। अगर उठान का कार्य पूरा नहीं किया गया है। काम न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा।
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