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शादी अनुदान के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
Updated Mon, 25 Jul 2016 11:52 PM IST
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हरदोई। अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित अनुदान योजना के लिए ऑन लाइन आवेदन करने होंगे।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के लोगोें को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना अनिवार्य होगा।
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विवाह के लिए आवेदक की पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शादी की निश्चित तिथि का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ समस्त आवश्यक संलग्नक सहित आवेदन की हार्डकापी 30 दिनों के अंदर संबंधित उप जिलाधिकारी/खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। एक ही परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। ज्यादा जानकारी के लिए कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।