{"_id":"65258b4cc9931a534f0ee954","slug":"inheritance-orders-without-dispute-should-be-passed-through-a-campaign-hardoi-news-c-213-1-hra1001-4889-2023-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: बिना विवाद वाले वरासत के आदेशों को अभियान चलाकर पारित कराया जाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: बिना विवाद वाले वरासत के आदेशों को अभियान चलाकर पारित कराया जाए
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बिना विवाद वाले वरासत के मामलों में अभियान चलाकर आदेशों को पारित व दर्ज कराया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ऐसे मामलों में आवेदनों को प्राप्त कर वरासत का अंकन कराएं।
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि बताया कि शासन की ओर से बिना विवाद वाले उत्तराधिकार व वरासत के प्रकरणों को अभियान चलाकर खतौनी में दर्ज कराए जाने की व्यवस्था दी गई है। बताया कि 30 मई से 31 जुलाई तक अभियान में बिना विवाद के 6,143 प्रकरणों में वरासत कर उत्तराधिकारियों को अभिलेखों में दर्ज कराया गया। पुराने प्रकरण संज्ञान में में आ रहे हैं।
बताया कि सभी लेखपालों, राजस्व निरीक्षकों व नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों की खतौनियों को ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर मृतक किसानों व उनके उत्तराधिकारियों को चिह्नित करें। बिना विवाद वाले प्रकरणों में आवेदन प्राप्त करें।
विज्ञापन
बताया कि राजस्व परिषद की ओर से भी व्यवस्था दी गई है कि मृतक किसानों के उत्तराधिकारियों के नाम मृत्यु तिथि से 13 दिन के अंदर खतौनी में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित कर नकल खतौनियां वितरित कराई जाएं। बताया कि इसमें लापरवाही पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
हरदोई। बिना विवाद वाले वरासत के मामलों में अभियान चलाकर आदेशों को पारित व दर्ज कराया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ऐसे मामलों में आवेदनों को प्राप्त कर वरासत का अंकन कराएं।
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि बताया कि शासन की ओर से बिना विवाद वाले उत्तराधिकार व वरासत के प्रकरणों को अभियान चलाकर खतौनी में दर्ज कराए जाने की व्यवस्था दी गई है। बताया कि 30 मई से 31 जुलाई तक अभियान में बिना विवाद के 6,143 प्रकरणों में वरासत कर उत्तराधिकारियों को अभिलेखों में दर्ज कराया गया। पुराने प्रकरण संज्ञान में में आ रहे हैं।
विज्ञापन
बताया कि सभी लेखपालों, राजस्व निरीक्षकों व नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों की खतौनियों को ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर मृतक किसानों व उनके उत्तराधिकारियों को चिह्नित करें। बिना विवाद वाले प्रकरणों में आवेदन प्राप्त करें।
विज्ञापन
बताया कि राजस्व परिषद की ओर से भी व्यवस्था दी गई है कि मृतक किसानों के उत्तराधिकारियों के नाम मृत्यु तिथि से 13 दिन के अंदर खतौनी में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित कर नकल खतौनियां वितरित कराई जाएं। बताया कि इसमें लापरवाही पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।