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हेलीकॉप्टर जिले में उतारना है तो 36 घंटे पहले करें आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
Updated Sun, 08 Jan 2017 11:28 PM IST
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Helicopter
- फोटो : प्रतीकात्मक
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हरदोई। चुनाव में प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों की सभाओं, रैलियों, वाहन तथा लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग के ई-सुविधा में 24 घंटे के अंदर अनुमति लेनी होगी। वहीं, स्टार प्रचार के हेलीकाप्टर उतरवाने के लिए 36 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
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आयोग के ई-सुविधा व समाधान साफ्टवेयर की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक वार्ष्णेय ने राजनैतिक पार्टियों व दावेदारों को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है।
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इसके तहत प्रत्याशियों और राजनैतिक दल सभाओं, रैली, वाहन, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय व लाउडस्पीकर आदि के लिये एकल स्थान पर विभिन्न विभागों से संबंधित अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग आफीसर के स्तर से आवेदन प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अनुमति दी जाएगी।
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हेलीकाप्टर के प्रयोग, लैंडिग और हेलीपैड के प्रयोग के लिए अनुमति के लिए आवेदन कम से कम 36 घंटे पूर्व करना होगा। डीएम ने एसपी, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी प्रांतीय खंड व मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि वह रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
जिससे प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल को सिंगल लोकेशन पर सभी प्रकार की अनापत्तियां समय से प्राप्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि नियुक्त किए गए अधिकारियों की सूची सभी संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दी जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।