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फर्जी विकलांग प्रमाणपत्र से नौकरी करने वाले शिक्षक पर मुकदमा

Thu, 16 Jun 2022 10:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jun 2022 10:36 PM IST
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hardoi news,Teacher who employed with fake handicap certificate sued
पिहानी। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले एक शिक्षक की बर्खास्तगी के बाद गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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गांव नारीखेड़ा निवासी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को 2 जनवरी 2016 में विकलांग कोटे में बतौर शिक्षक की नियुक्ति मिली थी। उसने नियुक्ति के समय सीतापुर सीएमओ कार्यालय से जारी विकलांग प्रमाण पत्र लगाया था।
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जिसमें विकलांगता का प्रतिशत 55 प्रतिशत था। कुछ लोगों ने उसकी नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी। शिक्षा विभाग ने हरदोई सीएमओ से विकलांगता की जांच कराई थी।
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जिसमें वह केवल नौ प्रतिशत विकलांग माना गया। जांच के लिए डीएम ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर कर दी। जांच में लगाया गया विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी निकला।
इस आधार पर बीएसए ने 22 मई को प्रदीप की नियुक्ति निरस्त करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया था। बीएसए की संस्तुति पर गुरुवार को खंड शिक्षाधिकारी रतनलाल ने प्रदीप के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।
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