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छह खाद्य कारोबारियों पर सवा लाख का जुर्माना
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हरदोई। जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के मामले में एडीएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने छह खाद्य कारोबारियों पर सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया है। ये वाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर किए गए थे।
अभिहीत अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान अलग-अलग जगह से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए गए थे। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इसमें से छह जगह से लिए गए नमूने जांच में मानक अनुरूप नहीं पाए गए थे। इसके चलते सभी छह लोगों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने सभी छह व्यापारियों पर अर्थदंड बोला है।
नमकीन का सैंपल फेल होने पर लोनार के ग्राम पुरौरी निवासी मयंक सिंह पर 15 हजार, बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर मोहल्ला आलू थोक निवासी मनोज गुप्ता पर 20 हजार, हल्दी का नमूना फेल होने पर राजू पर 10 हजार, बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर मक्काखेड़ा कछौना निवासी सुफियान अली, रामदाना का सैंपल फेल होने पर पेनीपुरवा हरदोई निवासी दिनेश कुमार 40 हजार व खोया का सैंपल फेल होने पर कुरसठ बिलग्राम निवासी उमाशंकर पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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बताया कि संबंधित लोगों द्वारा निर्धारित समय पर अर्थदंड की राशि नहीं जमा कराई गई तो उनसे राशि की वसूली भू राजस्व की तरह की जाएगी।
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अभिहीत अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान अलग-अलग जगह से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए गए थे। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इसमें से छह जगह से लिए गए नमूने जांच में मानक अनुरूप नहीं पाए गए थे। इसके चलते सभी छह लोगों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने सभी छह व्यापारियों पर अर्थदंड बोला है।
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नमकीन का सैंपल फेल होने पर लोनार के ग्राम पुरौरी निवासी मयंक सिंह पर 15 हजार, बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर मोहल्ला आलू थोक निवासी मनोज गुप्ता पर 20 हजार, हल्दी का नमूना फेल होने पर राजू पर 10 हजार, बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर मक्काखेड़ा कछौना निवासी सुफियान अली, रामदाना का सैंपल फेल होने पर पेनीपुरवा हरदोई निवासी दिनेश कुमार 40 हजार व खोया का सैंपल फेल होने पर कुरसठ बिलग्राम निवासी उमाशंकर पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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बताया कि संबंधित लोगों द्वारा निर्धारित समय पर अर्थदंड की राशि नहीं जमा कराई गई तो उनसे राशि की वसूली भू राजस्व की तरह की जाएगी।