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छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा
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हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने 12 अगस्त 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 10 अगस्त 2016 को उसकी बेटी घर में अकेली थी।
इस दौरान ग्राम महमूदपुर खुर्द निवासी संजीव तमंचा लेकर घर में घुस गया। उसने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के विरोध करने पर धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जज सुनील कुमार ने दोष सिद्ध पाने पर आरोपी को चार वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़िता की तरफ से शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने पैरवी की। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी तो पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने 12 अगस्त 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 10 अगस्त 2016 को उसकी बेटी घर में अकेली थी।
इस दौरान ग्राम महमूदपुर खुर्द निवासी संजीव तमंचा लेकर घर में घुस गया। उसने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के विरोध करने पर धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जज सुनील कुमार ने दोष सिद्ध पाने पर आरोपी को चार वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़िता की तरफ से शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने पैरवी की। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी तो पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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