फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news,Four years imprisonment for molestation

छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा

Mon, 02 May 2022 09:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 May 2022 09:39 PM IST
विज्ञापन
hardoi news,Four years imprisonment for molestation
हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने 12 अगस्त 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 10 अगस्त 2016 को उसकी बेटी घर में अकेली थी।
इस दौरान ग्राम महमूदपुर खुर्द निवासी संजीव तमंचा लेकर घर में घुस गया। उसने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के विरोध करने पर धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जज सुनील कुमार ने दोष सिद्ध पाने पर आरोपी को चार वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़िता की तरफ से शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने पैरवी की। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी तो पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed