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जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, मतदान तीन को
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हरदोई। पंचायत उपचुनाव होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 जून को नामांकन के बाद तीन जुलाई को मतदान कराया जाएगा। अधिसूचना के बाद पंचायत कार्यालय अपनी तैयारियों में लग गया है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से चुनावी कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया है जिसमें 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन कराया जाएगा। 26 जून को ही नामांकन पत्रों की जांच दोपहर तीन बजे के बाद की जाएगी। नामांकन वापसी 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक की जा सकती है। मतदान तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन तीन बजे के बाद कार्य समाप्ति तक की जाएगी। आयोग से अधिसूचना जारी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी।
अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर सकेंगे
हरदोई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव में अधिकतम चार लाख रुपये की राशि खर्च कर सकेंगे। जबकि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपए एवं आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये हैं। इसके अलावा जमानत राशि के रूप में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 10 हजार एवं आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को पांच हजार की राशि जमा करनी होगी।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से चुनावी कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया है जिसमें 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन कराया जाएगा। 26 जून को ही नामांकन पत्रों की जांच दोपहर तीन बजे के बाद की जाएगी। नामांकन वापसी 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक की जा सकती है। मतदान तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन तीन बजे के बाद कार्य समाप्ति तक की जाएगी। आयोग से अधिसूचना जारी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी।
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अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर सकेंगे
हरदोई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव में अधिकतम चार लाख रुपये की राशि खर्च कर सकेंगे। जबकि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपए एवं आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये हैं। इसके अलावा जमानत राशि के रूप में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 10 हजार एवं आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को पांच हजार की राशि जमा करनी होगी।
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