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Hardoi News: आचार सहिंता के उल्लंघन पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
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हरदोई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन में एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए ग्राम पंचायत अधिकारी भरावन में तैनात थे और हरपालपुर में संबद्ध चल रहे थे। डीपीआरओ ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। हरपालपुर के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जारी निलंबन आदेश में कहा कि विकास खंड भरावन में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदरलाल ने तैनाती ग्राम पंचायत के मतदान केंद्रों पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही की थी। प्रेक्षक ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी।
सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में वर्ष 2022-23 में चयनित ग्राम पंचायत बहुती में आचार संहिता प्रभारी होने के बाद भी टाइड फंड से 36,31,200 रुपये इंटरलॉकिंग कराई गई। आचार संहिता के उल्लंघन पर डीएम ने 27 मई को कार्रवाई के आदेश दिए। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदरलाल को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में विकास खंड हरपालपुर से ही संबद्ध किया गया है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जारी निलंबन आदेश में कहा कि विकास खंड भरावन में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदरलाल ने तैनाती ग्राम पंचायत के मतदान केंद्रों पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही की थी। प्रेक्षक ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी।
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सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में वर्ष 2022-23 में चयनित ग्राम पंचायत बहुती में आचार संहिता प्रभारी होने के बाद भी टाइड फंड से 36,31,200 रुपये इंटरलॉकिंग कराई गई। आचार संहिता के उल्लंघन पर डीएम ने 27 मई को कार्रवाई के आदेश दिए। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी सुंदरलाल को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में विकास खंड हरपालपुर से ही संबद्ध किया गया है।
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