फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   GPs over the existence of the marriage registers

ग्राम पंचायतों से वैवाहिक रजिस्टरों का अस्तित्व खत्म

Wed, 15 Jun 2016 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Wed, 15 Jun 2016 12:29 AM IST
विज्ञापन
GPs over the existence of the marriage registers
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : logo

हरदोई। जिले की ग्राम पंचायतों से वैवाहिक रजिस्टर गुम हो चुके हैं। अब न तो ग्रामीणों को इन रजिस्टरों पर बेटियों की शादी दर्ज करवाने की ललक है और न ही सचिव इस ओर ध्यान दे रहे हैं। नतीजतन ग्राम पंचायतों के सचिवालयों से वैवाहिक रजिस्टर चलन से बाहर हो गए हैं।

विज्ञापन


जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाली शादियों का पंजीकरण करने के लिए पंचायतों में रजिस्टर पर पंजीकरण करने की व्यवस्था चली आ रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत या विकास अधिकारी को शादी कराने वाले परिवार का मुखिया शादी की सूचना पूर्व में ही देता है। जिसके बाद सर्वे व पुष्टि करने के बाद वैवाहिक रजिस्टर पर इसे दर्ज कर लिया जाता है। अब यह व्यवस्था सिर्फ शासन व पंचायती राज विभाग की फाइलों में ही नजर आ रही है। वास्तविकता में या तो ग्राम पंचायतों में इस तरह का कोई रजिस्टर नहीं है यदि है तो धूल खा रहे हैं। कहीं कहीं यदि पंजीकरण यदा कदा हो भी रहे हैं तो परिवार रजिस्टरों पर ही दर्ज कर इसकी इतिश्री कर ली जा रही है।
विज्ञापन


क्या है वैवाहिक रजिस्टर
ग्राम पंचायतों में होने वाली शादियाें के पंजीकरण करने के लिए शादी से पूर्व बेटी के पिता को एक सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को देनी होती है। शादी के दिन वही ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हिसाब से सर्वे कर लेता है। रजिस्टर पर लड़की पक्ष, लड़का पक्ष और मौजूद जनाती व बराती के कुछ गवाह लेकर उनका पंजीकरण कर लेते हैं और बाद में प्रोत्साहित प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इंसेट
जिला पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडे का कहना है कि ग्रामीण जब तक जागरूक नहीं होंगे। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवार रजिस्टर तक ही सीमित होकर रह गए। वह सूचनाएं देना ही नहीं चाहते। फिर भी ग्राम पंचायत अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।


ग्राम पंचायतों में 14 रजिस्टर बनाने के हैं नियम
ग्राम पंचायतों में जन्म, मृत्यु, परिवारों की बढ़ी संख्या सहित अन्य जानकारियों को एकत्रित करने के लिए 14 तरह के रजिस्टर बनाए जाने का नियम है। इन्हीं 14 रजिस्टरों के बाबत एक पंचायत अधिकारी से पूछा गया तो उनके द्वारा परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु व विवाह रजिस्टर का ही नाम लिया जा सका।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed