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Hardoi News: कस्बे के सार्वजनिक स्थलों व नालों से हटवाया जाए अतिक्रमण

Thu, 08 Jun 2023 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 12:21 AM IST
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Encroachment should be removed from public places and drains of the town
शाहाबाद। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि कस्बे के सार्वजनिक स्थल और नालों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने यह आदेश रिद्धि सिद्धि कल्याण समिति की याचिका पर दिया है।
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उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों व शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दस दिन के अंदर शिकायतों के निवारण के लिए नगर पालिका परिषद उपयुक्त प्राधिकारी को अभ्यावेदन का मौका भी दिया है। कहा है कि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। आदेश में स्पष्ट किया है कि कथित अतिक्रमण यदि कोई हो तो, उसे हटाने के लिए कोई कदम उठाने से पहले उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाए।
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न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश ओम प्रकाश शुक्ला ने याचिकाकर्ता के वकील अतुल कुमार यादव व अनूप वाजपेयी और नगर पालिका के वकील मनोज कुमार मिश्रा की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया है।
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