{"_id":"65de37be5e72206d070e48d4","slug":"criminal-sentenced-to-10-years-hardoi-news-c-213-1-sknp1042-111196-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: कुकर्मी को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: कुकर्मी को 10 साल की सजा
विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला जज (एफटीसी महिला) हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक बालक के साथ कुकर्म के मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला जज ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने छह अक्तूबर 2014 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच अक्तूबर को उसका बेटा (7) खेतों में गाय चराने गया था। कुछ ही दूरी पर उसकी मां घास काट रही थी। तभी अचानक बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो गांव का ही फुल्लू उर्फ रामनारायण बेटे के साथ कुकर्म कर रहा था। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की तर्को को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला जज ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने छह अक्तूबर 2014 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच अक्तूबर को उसका बेटा (7) खेतों में गाय चराने गया था। कुछ ही दूरी पर उसकी मां घास काट रही थी। तभी अचानक बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो गांव का ही फुल्लू उर्फ रामनारायण बेटे के साथ कुकर्म कर रहा था। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की तर्को को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई है।
विज्ञापन