{"_id":"57f698564f1c1b4f4c27094d","slug":"life-in-killing-husband","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में पति को उम्रकैद ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या में पति को उम्रकैद
अमर उजाला/हरदोई
Updated Fri, 07 Oct 2016 12:00 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला जज प्रथम विजेन्द्र कुमार ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह के अनुसार वादी मुकदमा, बहादुर ने अपनी पुत्री आरती देवी की शादी कासिमपुर थाना क्षेत्र के ढकवा निवासी छोटे उर्फ छोटक्के के साथ की थी।
आरोप था कि ससुराली जन दहेज की मांग करते थे। शादी के करीब एक साल बाद 16 जून 2012 को आरती देवी की ससुराल मेें मौत हो जाने की सूचना पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में गवाही के दौरान वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षी आदि बयानों से पलट गए।
अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले चिकित्सक के बयान को महत्वपूर्ण माना। डाक्टर के अनुसार आरती की गले की हड्डी टूटी हुई थी और मृत्यु का कारण गला दबाना बताया गया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर पति को हत्या के अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोप था कि ससुराली जन दहेज की मांग करते थे। शादी के करीब एक साल बाद 16 जून 2012 को आरती देवी की ससुराल मेें मौत हो जाने की सूचना पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में गवाही के दौरान वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षी आदि बयानों से पलट गए।
विज्ञापन
अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले चिकित्सक के बयान को महत्वपूर्ण माना। डाक्टर के अनुसार आरती की गले की हड्डी टूटी हुई थी और मृत्यु का कारण गला दबाना बताया गया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर पति को हत्या के अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन