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हत्या में तीन लोगों को उम्र कैद

Wed, 18 Jan 2017 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Wed, 18 Jan 2017 11:51 PM IST
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Life imprisonment for the murder of three people
court - फोटो : प्रतीकात्मक

हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट कृष्ण कुमार सिंह ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ में 20-20 हजार रुपये जुर्माना भई लगाया। वही, इसी मुकदमे के चौथे आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया लेकिन आरोपी की गैर हाजिरी के कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की रिपोर्ट पाली थाना छेत्र के कनकापुर निवासी कटोरी ने थाने पर दर्ज कराई थी। कटोरी ने आरोप लगाया था कि उसके पति पुत्तू का गांव के ही राजू, रामकुमार और रामसरन आदि से मुकदमेबाजी की रंजिश चल रही थी। 17 मई 1999 को राजू आदि ने पुत्तू के साथ झगड़ा किया था। इसकी शिकायत करने पुत्तू 18 मई को हरदोई मुख्यालय गया था।
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वह नकटौरा मतियापुर होते हुए पैदल घर आ रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे राजू , रामकुमार, रामसरन और संजू ने जानलेवा हमला कर लाठी-डंडो से पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान पुत्तू की मौत हो गई।अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चारों को दोषी करार दिया। अभियुक्त रामकुमार की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गुहार लगाई की आरोपी बाइक से पेशी पर आ रहा था ।
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उसे सर्दी के कारण हार्टअटैक पड़ गया और वह निजी अस्पताल में भर्ती है। आरोपी रामकुमार ने अदालत से निर्णय की तिथि बढ़ाने की गुजारिश की। अदालत ने रामकुमार को छोड़कर शेष अभियुक्तों को सजा सुनाई। रामकुमार के गैर हाजिर होने के कारण उसके विरुद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को पेशी की तारीख तय की है। 

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