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अपहरण और बलात्कार में सात साल की कैद

Wed, 31 Aug 2016 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई Updated Wed, 31 Aug 2016 12:07 AM IST
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Kidnapping and rape of a seven-year prison term
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हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जेपी पांडे ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के अपहरण व बलात्कार में सात साल कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाए।

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अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेवाराम राठौर ने की। घटनाक्रम के अनुसार वादी की पत्नी 28 दिसंबर 2014 को खेतों की ओर चली गई, घर पर सिर्फ 14 वर्षीय बेटी थी। शाम करीब पांच बजे पिहानी थाना क्षेत्र के चंदेला निवासी सेवाराम मिश्र उर्फ छुटक्के उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान 11 जनवरी 2015 को पीड़ित लड़की को रोहतक से मुक्त करा लिया और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर सात साल कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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