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दहेज हत्या में पति को दस साल कैद की सजा

Sun, 21 Apr 2019 12:00 AM IST
हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sun, 21 Apr 2019 12:00 AM IST
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husband got 10 year imprisonment in dowry case
प्रतीकात्मक - फोटो : प्रतीकात्मक

 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 चंद्र विजय श्रीनेत ने दहेज हत्या से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर आरोपी पति को दस साल की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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 मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के अनुसार घटना की रिपोर्ट उन्नाव जनपद निवासी भैयालाल ने दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि बहन रेखा की शादी 15 नवंबर 2015 को संडीला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी बबलू उर्फ मधुरेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद मोटर साइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर वादी की बहन को पति व ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। 31 मई 2017 को ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी थी। अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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