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जाली नोट रखने में 10 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
Updated Fri, 21 Jul 2017 11:36 PM IST
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Court
- फोटो : प्रतिकात्मक
हरदोई (ब्यूरो)। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जय प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर जाली रुपये की बरामदगी पर दोष सिद्ध होने पर उसे 10 साल की कैद और 75 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई के अनुसार घटना की रिपोर्ट माधौगंज थाने के एसआई रामरुप ने दर्ज करवाई थी।
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घटनाक्रम के अनुसार एसआई रामरुप 9 नवंबर 2000 को सरकारी वाहन से फोर्स के साथ मेंहदीघाट व गंगा स्नान मेला में डियूटी पर जा रहे थे। उन्हें मुखविर से सूचना मिली कि कुछ लोग विदेशियों से सांठ-गांठ करके 500 रुपये के जाली नोटों को चलाने के फिराक में हैं।
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यह लोग काफी समय से यह काम कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर माधौगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी विनोद कुमार उर्फ टाटा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विनोद के कब्जे से 500-500 रुपये के 35 जाली नोट बरामद किए थे।
पुलिस ने इस मामले में चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया था। अदालत ने मुकदमें की सुनवाई पूरी कर आरोपी विनोद कुमार उर्फ टाटा के पास से जाली नोट बरामद होने का अपराध होना सिद्ध पाया। वही अन्य आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।