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नाबालिग को बहलाफुसला कर दुष्कर्म पर 7 वर्ष की सजा......
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीपक यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता 13 जुलाई 2014 को हरिद्वार से घर वाराणसी वापस आने के लिए दून एक्सप्रेस ट्रेन से रात 10 बजे चली थी। ट्रेन में योगेश बाजपेयी निवासी मोहल्ला मिश्राना थाना पिहानी उससे बात करने लगा।
सुबह ट्रेन हरदोई पहुंचने पर योगेश ने उसे उतार लिया। पीड़िता को पिहानी अमरदीप के घर ले गया जहां राहुल भी मौजूद था। रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी राहुल व अमरदीप को दोषमुक्त घोषित कर दिया जबकि योगेश को 50 हजार रुपये अर्थदंड के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता 13 जुलाई 2014 को हरिद्वार से घर वाराणसी वापस आने के लिए दून एक्सप्रेस ट्रेन से रात 10 बजे चली थी। ट्रेन में योगेश बाजपेयी निवासी मोहल्ला मिश्राना थाना पिहानी उससे बात करने लगा।
सुबह ट्रेन हरदोई पहुंचने पर योगेश ने उसे उतार लिया। पीड़िता को पिहानी अमरदीप के घर ले गया जहां राहुल भी मौजूद था। रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी राहुल व अमरदीप को दोषमुक्त घोषित कर दिया जबकि योगेश को 50 हजार रुपये अर्थदंड के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। (संवाद)
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