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Hardoi News: हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित होंगे जनपद 2409 शिक्षक
Tue, 14 Mar 2023 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Tue, 14 Mar 2023 11:10 PM IST
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हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित होंगे जिले के 2409 शिक्षक
- 69 हजार चयन के तहत हुए थे भर्ती, विभाग डाटा खंगालने में जुटा
- सबसे अधिक सामान्य वर्ग के शिक्षकों को हो सकता है नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर तैनात 2409 शिक्षकों की हाईकोर्ट के निर्णय ने नींद उड़ा दी है। जनपद में 69 हजार के तहत तैनात शिक्षक निर्णय के बाद गणित लगाने में जुट गए हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों का विवरण तैयार किया जा रहा है।
शासन की ओर से 69 हजार के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। जनपद में 2450 पदों पर सहायक अध्यापकों की तैनाती की जानी थी। इसमें अनारक्षित वर्ग पर 1225, पिछड़ा वर्ग के 661, अनुसूचित जाति 514 और अनुसूचित जनजाति के 50 पदों पर नियुक्ति की जानी थी।
विभाग को प्रथम चरण में 512 की सूची आई थी। इसमें 483 ने पदभार ग्रहण किया। द्वितीय सूची में 1888 में 1692 और तृतीय सूची में 261 में 234 ने सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
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जनपद में अनारक्षित वर्ग के 1204, पिछड़ा वर्ग के 650 और अनुसूचित जाति के 505 शिक्षक तैनात हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्य आवेदक नहीं मिले थे। इस कारण उन पदों पर चयन नहीं हो सका। कोर्ट के आदेश से सबसे अधिक सामान्य वर्ग के शिक्षक प्रभावित होंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के वह शिक्षक भी प्रभावित होंगे, जिन्होंने प्रमाण पत्र के आधार पर आयु के लिए आरक्षण का लाभ ले रखा है। कोर्ट के निर्णय के बाद जहां शिक्षकों की नींद उड़ गई है। वहीं विभाग तैनात शिक्षकों को विवरण एकत्रित करने में जुट गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. विनीता ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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- 69 हजार चयन के तहत हुए थे भर्ती, विभाग डाटा खंगालने में जुटा
- सबसे अधिक सामान्य वर्ग के शिक्षकों को हो सकता है नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर तैनात 2409 शिक्षकों की हाईकोर्ट के निर्णय ने नींद उड़ा दी है। जनपद में 69 हजार के तहत तैनात शिक्षक निर्णय के बाद गणित लगाने में जुट गए हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों का विवरण तैयार किया जा रहा है।
शासन की ओर से 69 हजार के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। जनपद में 2450 पदों पर सहायक अध्यापकों की तैनाती की जानी थी। इसमें अनारक्षित वर्ग पर 1225, पिछड़ा वर्ग के 661, अनुसूचित जाति 514 और अनुसूचित जनजाति के 50 पदों पर नियुक्ति की जानी थी।
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विभाग को प्रथम चरण में 512 की सूची आई थी। इसमें 483 ने पदभार ग्रहण किया। द्वितीय सूची में 1888 में 1692 और तृतीय सूची में 261 में 234 ने सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
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जनपद में अनारक्षित वर्ग के 1204, पिछड़ा वर्ग के 650 और अनुसूचित जाति के 505 शिक्षक तैनात हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्य आवेदक नहीं मिले थे। इस कारण उन पदों पर चयन नहीं हो सका। कोर्ट के आदेश से सबसे अधिक सामान्य वर्ग के शिक्षक प्रभावित होंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के वह शिक्षक भी प्रभावित होंगे, जिन्होंने प्रमाण पत्र के आधार पर आयु के लिए आरक्षण का लाभ ले रखा है। कोर्ट के निर्णय के बाद जहां शिक्षकों की नींद उड़ गई है। वहीं विभाग तैनात शिक्षकों को विवरण एकत्रित करने में जुट गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. विनीता ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।