{"_id":"62697b81be672d74362c47c9","slug":"14-years-imprisonment-in-rape-case-hardoi-news-knp6936552127","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेप के आरोपी को 14 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेप के आरोपी को 14 वर्ष की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित व कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के गौरवा गोनी गांव निवासी शहीद हसन तीन सितंबर 2015 को एक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया।
उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने दर्ज कराई थी। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर शहीद हसन को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज कुमार दीक्षित व कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के गौरवा गोनी गांव निवासी शहीद हसन तीन सितंबर 2015 को एक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया।
विज्ञापन
उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने दर्ज कराई थी। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर शहीद हसन को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन