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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की सजा
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी की पुत्री की मृत्यु के बाद से उसकी नातिन साथ रह रही थी। दो मई 2017 को वादिनी की नातिन शौच के लिए गई थी। इसी दौरान अभियुक्त मलिंदर निवासी ग्राम जिगिनिया हैदर थाना बेनीगंज उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पांच मई 2017 को दर्ज कराई गई थी।
जबकि पीड़िता की बरामदगी घटना के सात दिन बाद हुई थी। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई गवाही एवं विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियुक्त को दोषी घोषित करार देकर 14 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी की पुत्री की मृत्यु के बाद से उसकी नातिन साथ रह रही थी। दो मई 2017 को वादिनी की नातिन शौच के लिए गई थी। इसी दौरान अभियुक्त मलिंदर निवासी ग्राम जिगिनिया हैदर थाना बेनीगंज उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पांच मई 2017 को दर्ज कराई गई थी।
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जबकि पीड़िता की बरामदगी घटना के सात दिन बाद हुई थी। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई गवाही एवं विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियुक्त को दोषी घोषित करार देकर 14 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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