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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी अजय को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं अपहरण के दोषी नीरज को पांच वर्ष कारावास के साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 20 जनवरी को उनकी बहन दवा लेने घर से सवायजपुर जा रही थी। रास्ते में अजयपाल, प्रकाश, नीरज बहन को बहला-फुसलाकर आपने साथ ले गए।
पुलिस ने अजय पाल, प्रकाश व नीरज के खिलाफ विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया था।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने सजा सुनाई है। दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 20 जनवरी को उनकी बहन दवा लेने घर से सवायजपुर जा रही थी। रास्ते में अजयपाल, प्रकाश, नीरज बहन को बहला-फुसलाकर आपने साथ ले गए।
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पुलिस ने अजय पाल, प्रकाश व नीरज के खिलाफ विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया था।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने सजा सुनाई है। दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।