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दुष्कर्म के अपराध में दस वर्ष की कैद
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती 13 अगस्त 2015 को मां व पड़ोसन के साथ हरपालपुर में दवा लेने गई थी। लौटते समय अस्पताल के पास पीछे से बोलेरो आई। गाड़ी वाले ने कहा कि कहां जाओगी। इस पर पीड़िता की मां व अन्य लोगों ने गांव का नाम बताया।
उन्हीं के गांव जाने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया। कुछ दूर जाकर उसने पीड़िता की मां व पड़ोसन को उतार दिया लेकिन युवती को नहीं उतरने दिया। हरपालपुर की तरफ गाड़ी लेकर चला गया।
उसने युवती को कुछ सुंघा दिया था। जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। जहां पर रामकुमार यादव निवासी जवाहर पुरवा मजरा डहेलिया थाना अरवल ने उससे कई बार दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती 13 अगस्त 2015 को मां व पड़ोसन के साथ हरपालपुर में दवा लेने गई थी। लौटते समय अस्पताल के पास पीछे से बोलेरो आई। गाड़ी वाले ने कहा कि कहां जाओगी। इस पर पीड़िता की मां व अन्य लोगों ने गांव का नाम बताया।
उन्हीं के गांव जाने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया। कुछ दूर जाकर उसने पीड़िता की मां व पड़ोसन को उतार दिया लेकिन युवती को नहीं उतरने दिया। हरपालपुर की तरफ गाड़ी लेकर चला गया।
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उसने युवती को कुछ सुंघा दिया था। जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। जहां पर रामकुमार यादव निवासी जवाहर पुरवा मजरा डहेलिया थाना अरवल ने उससे कई बार दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
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