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दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा
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हरदोई। आठ साल पूर्व युवती से दुष्कर्म के मामले की बुधवार को सुनवाई पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने एक आरोपी को दोष सिद्घ करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने दस वर्ष की कैद व कुल तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए।
न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जून 2013 की सुबह करीब पांच बजे शाहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी युवती जब शौच से लौटते वक्त गांव के एक स्कूल के पास पहुंची तो वंहा पहले से ही बैठे मझिला थाना क्षेत्र के नगरिया गांव निवासी राम निवास ने उसे पकड़कर जबरन बाइक पर बैठा लिया।
इसके बाद एक जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर युवती की मां ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान रामनिवास के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी राम निवास को दस साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जून 2013 की सुबह करीब पांच बजे शाहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी युवती जब शौच से लौटते वक्त गांव के एक स्कूल के पास पहुंची तो वंहा पहले से ही बैठे मझिला थाना क्षेत्र के नगरिया गांव निवासी राम निवास ने उसे पकड़कर जबरन बाइक पर बैठा लिया।
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इसके बाद एक जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर युवती की मां ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान रामनिवास के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी राम निवास को दस साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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