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32 ग्राम पंचायतों में बिना कर पंजीकरण, नहीं होगा विकास

Fri, 29 Apr 2016 08:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Fri, 29 Apr 2016 08:29 PM IST
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Without registration will not develop.
पंचायत की मीटिंग - फोटो : demo pics

पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए पहले वाणिज्य कर विभाग से कर कटौती नंबर (टीडीएन) लेना होगा। उसी के बाद ही गांवों में विकास कार्य हो सकेंगे। ग्राम पंचायतों को नंबर लेने के लिए वाणिज्यकर अफसरों ने नोटिस जारी किए हैं।

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जिले के चारों खंड विकास कार्यालय हापुड़, सिंभावली, गढ़, धौलाना में 273 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 32 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पांच हजार से अधिक आबादी है।
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वाणिज्यकर विभाग के कमिश्नर ने पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए कर कटौती नंबर लिया जाना अनिवार्य किया है। गांव में विकास कार्य शुरू हो सकेंगे। ग्राम पंचायत जो गांवों में विकास कार्य कराती थी।
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उसमें से चार प्रतिशत कर के रूप में वाणिज्य कर विभाग को देना होता है। ग्राम पंचायतों से यह कर वाणिज्य कर विभाग को नहीं आ रहा है। वाणिज्य कर आयुक्त के आदेश के बाद अब पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों में जो विकास होगा, उसका कर जमा कराना होगा।


वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्रीनिवास गंगवार ने बताया कि आयुक्त के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। ऐसी ग्राम पंचायतों को कर कटौती नंबर लिए जाने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

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