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शासन की ओर से गेहूं खरीद के मानक तय
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 06 Apr 2016 08:49 PM IST
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गेहूं खरीद
- फोटो : डेमो फोटो
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क्रय केंद्रों पर किसान तय मानक पर ही गेहूं बचे सकेंगे। खाद्य विभाग ने 12 से 14 प्रतिशत तक गेहूं में नमी पाए जाने पर कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। तय मानक से ज्यादा नमी पाए जाने पर किसान को गेहूं रिजेक्ट भी हो सकता है।
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जिले में गेहूं की खरीद के लिए 28 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। शासन की ओर से तय गेहूं खरीद के मानक अफसरों के पास पहुंच गए हैं। अगर गेहूं में 12 प्रतिशत की नमी मिलती है तो उसे पूरा भुगतान किया जाएगा।
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जबकि 12 से 14 प्रतिशत के बीच नमी पाए जाने पर 15 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। इसके लिए किसान अपना गेहूं अच्छी तरह सूखाकर और साफ कर क्रय केंद्र पर बेचने के लिए लाएं, ताकि उनका गेहूं रिजेक्ट न हो सके।
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गेहूं में अतिरिक्त चीज भूसा या कूड़ा है तो वह महज 0.75 प्रतिशत तक ही स्वीकार है। थ्रेसिंग करते समय गेहूं का दाना टूटता है। इसे लेकर भी सरकार ने मानक तय किए हैं। टूटा हुआ गेहूं अगर दो प्रतिशत तक है तो वह मानक के अनुरूप है।
इससे अधिक पर मानक पर खरा नहीं उतरेगा। गेहूं का मानक परखने के लिए उपकरण तैयार है। बस अब अफसर किसान के गेहूं का क्रय केंद्रों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। कटाई अभी तेजी से शुरू न होने के कारण पांचवें दिन भी क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं हो सकी।
शासन से गेहूं खरीद के मानक मिल गए हैं। अगर किसान को किसी केंद्र पर दिक्कत आती है तो वह तत्काल उनके मोबाइल 9415280021 पर संपर्क कर सकता है। गेहूं तय मानक के अनुसार ही खरीदा जाएगा। - बीसी गौतम, जिला विपणन अधिकारी