फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   two accused go jail

Hapur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 04 Jun 2025 10:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 04 Jun 2025 10:18 PM IST
विज्ञापन
two accused go jail
हापुड़। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नानपुर निवासी ई रिक्शा चालक राजकुमार की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने दो अभियुक्त जीजा सालों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 70-70 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

फरवरी 2021 में पुलिस ने लापता ई रिक्शा चालक का शव सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव भोवापुर के जंगल में गन्ने के खेत से बरामद किया था। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव नानपुर निवासी दीपू उर्फ विक्रांत ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसका भाई रामकुमार उर्फ मोनू ई रिक्शा चलाता था। 12 फरवरी 2021 की शाम के करीब छह बजे वह गांव नानपुर से गांव भोवापुर थाना सिंभावली के लिए बुकिंग लेकर गया था। उसके पास मोबाइल फोन भी मौजूद था, लेकिन वह रात को घर नहीं लौटा। तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।
विज्ञापन

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने भोवापुर के जंगल में स्थित गन्ने के खेत से राजकुमार उर्फ मोनू का शव बरामद किया था। गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव सरूरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी राजू, गांव गैसूपुर थाना नरसैना जिला बुलंदशहर निवासी गौतम सिंह को गिरफ्तार किया था। राजू जीजा है और गौतम उसका साला है। आरोपियों ने राजकुमार की हत्या कर उसकी ई रिक्शा लूट ली थी। पुलिस ने हत्याकांड की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, विपिन कुमार द्वितीय ने अभियुक्त राजू सिंह व गौतम सिंह को सात वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 302 भा.दं सं के अंतर्गत अभियुक्त राजू सिंह व गौतम सिंह को आजीवन कारावास तथा 25,000-25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 201 भा.दं.सं के अंतर्गत अभियुक्त राजू सिंह व गौतम सिंह को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण प्रत्येक 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्त राजू सिंह व गौतम सिंह को आजीवन कारावास तथा अंकन 25,000-25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। दोषियों की सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

फोरेंसिक टीम ने की थी जांच -
घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। मौके पर फिंगरप्रिंट व पदचिन्हों के नमूने लिए थे, जो बाद में पकड़े आरोपियों के फिंगरप्रिंट और पदचिन्हों से मेल खाए थे। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में सुबूत के रूप में पेश किया था।


अविवाहित था मृतक-
परिजनों के अनुसार मृतक राजकुमार अविवाहित था और रिक्शा चलाकर परिवार का लालन पोषण करता था। उसका एक बड़ा भाई भी परिवार के साथ ही गांव में रहता है। अभियुक्तों को सजा होने पर परिवार के लोगों ने संतोष व्यक्त किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed