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Hapur News: बच्ची से अश्लीलता करने वाले को तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़।ॉ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट तृतीय ने बच्ची से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि थाना हापुड़ बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि गांव जखैड़ा रहमतपुर निवासी पंकज पुत्र प्रताप सिंह उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते से उठाकर अपने घर ले गया। जहां पर उसने उसकी नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत की।
पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी पंकज को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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हापुड़।ॉ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट तृतीय ने बच्ची से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि थाना हापुड़ बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि गांव जखैड़ा रहमतपुर निवासी पंकज पुत्र प्रताप सिंह उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते से उठाकर अपने घर ले गया। जहां पर उसने उसकी नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत की।
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पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी पंकज को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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