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दहेज हत्या में तीन लोगों को 10-10 साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Thu, 09 Jun 2016 08:57 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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इस मामले में पुलिस पति को पहले ही जेल भेजा चुका है। सास और ससुर जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निधि यादव ने बताया कि जिला मेरठ के कस्बा किठौर के गांव तबियतपुर जैनूबी निवासी प्रेम सिंह ने अपनी पुत्री सोनिका का विवाह 06 जुलाई 2013 को गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट के रामलीला ग्राउंड निवासी रोशन से किया था।
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शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में बाइक और एलसीडी टीवी की मांग को लेकर सोनिका को प्रताड़ित करते थे। 27 दिसंबर 2014 को प्रेम सिंह को फोन पर बताया गया कि उसकी पुत्री की मौत हो गई है।
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पुत्री की मौत के बाद पीड़ित पिता ने पति रोशन, सास बबली और ससुर हरपाल के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि सास और ससुर को जमानत मिल गई थी।
बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार श्रीवास्तव ने तीनों को इस हत्या का दोषी पाया। उन्होंने तीनों को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सास और ससुर को जेल भेज दिया गया है।