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लापरवाही पर दरोगा को जिला जज ने किया तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Thu, 22 Sep 2016 08:09 PM IST
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- फोटो : demo pic
समय पर आख्या दाखिल नहीं करने पर जिला जज घनश्याम पाठक की अदालत ने दरोगा को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार जिला जज की अदालत में सरकार बनाम वसीम धारा 454,380 आईपीसी थाना कोतवाली हापुड़ का मुकदमा विचाराधीन है।
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इस मामले में अदालत ने 21 सिंतबर को मुकदमे के विवेचक दरोगा सुधीर कुमार से आख्या मांगी थी। लेकिन थाने के पैरोकार चरण सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि दरोगा सुधीर कुमार ने कहा है कि उनके पास और काम बहुत हैं,
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इसलिए वह नियत तिथि पर आख्या नहीं दे सकते। इस मामले को अदालत ने गंभीरता से लेकर लोक सेवक द्वारा अदालत की अवेह्लना मानते हुए 175 और 176 आईपीसी में अपराध माना है।
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इस संबंध में दरोगा सुधीर कुमार को नोटिस जारी कर पांच अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।