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Hapur News: दूध, घी और बादाम समेत 10 नमूने जांच में फेल
Mon, 01 Dec 2025 09:41 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 01 Dec 2025 09:41 PM IST
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हापुड़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा लिए गए दूध, बेसन, घी समेत 10 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई है। एडीएम कोर्ट न्यायालय ने इनपर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले माह विभिन्न स्थानों से करीब 60 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। इनमें से दूध, घी, बेसन, कुट्टे का आटा, मिश्रित दूध, मिठाई, सफेद रसगुल्ला, मावा, पनीर, बादाम आदि के नमूने शामिल थे। इन नमूनों के फेल होने के साथ एडीएम न्यायालय ने ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
स्वर्ग आश्रम रोड पर आकाश कुमार गोयल के यहां से बादाम का नमूना लिया गया था। इस मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कपूर के गांव सपनापत निवासी रवि के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 20 हजार, धौलाना के बड़ा बाजार में हितेश कुमार के यहां से बेसन का नमूना फेल होने पर दस हजार, धौलाना के लालपुर में राशि के यहां से मावे व घी का नमूना फेल होने पर 20 हजार का जुर्माना लगा है।
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यहीं से ही जाहिद के यहां से गुलाब जामुन का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। कपूरपुर जितेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
इसके साथ पिलखुवा के आर्यनगर में मनीष अग्रवाल के अग्रवाल स्टोर से कुट्टू के आटे का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उलधन निवासी यूनुस और पांची निवासी गफ्फार की गाड़ी से पनीर का नमूना लिया गया। लाइसेंस भी न होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। पिलखुवा के मोहल्ला मालियान में देवेंद्र के हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया नमकीन का नमूना फेल हुआ, इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। रसूलपुर निवासी सुएब के यहां से घी का नमूना लिया गया। इस पर भी फेल होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
दूध में पानी, देसी घी में मिला वनस्पति तेल--
जो नमूने फेल हुए हैं, उनमें अलग-अलग मिलावट पाई गई है। दूध में जहां पानी की मिलावट पाई गई, जबकि घी में वनस्पति तेल की मिलावट मिली थी। बेसन में पिसी दालों को मिलाया गया था, इसके साथ रंगों का भी प्रयोग किया गया था। जबकि पनीर को सिंथैटिक दूध और डिटरजेंट आदि के साथ बनाया गया था।
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सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले माह विभिन्न स्थानों से करीब 60 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। इनमें से दूध, घी, बेसन, कुट्टे का आटा, मिश्रित दूध, मिठाई, सफेद रसगुल्ला, मावा, पनीर, बादाम आदि के नमूने शामिल थे। इन नमूनों के फेल होने के साथ एडीएम न्यायालय ने ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
स्वर्ग आश्रम रोड पर आकाश कुमार गोयल के यहां से बादाम का नमूना लिया गया था। इस मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कपूर के गांव सपनापत निवासी रवि के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 20 हजार, धौलाना के बड़ा बाजार में हितेश कुमार के यहां से बेसन का नमूना फेल होने पर दस हजार, धौलाना के लालपुर में राशि के यहां से मावे व घी का नमूना फेल होने पर 20 हजार का जुर्माना लगा है।
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यहीं से ही जाहिद के यहां से गुलाब जामुन का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। कपूरपुर जितेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
इसके साथ पिलखुवा के आर्यनगर में मनीष अग्रवाल के अग्रवाल स्टोर से कुट्टू के आटे का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उलधन निवासी यूनुस और पांची निवासी गफ्फार की गाड़ी से पनीर का नमूना लिया गया। लाइसेंस भी न होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। पिलखुवा के मोहल्ला मालियान में देवेंद्र के हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया नमकीन का नमूना फेल हुआ, इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। रसूलपुर निवासी सुएब के यहां से घी का नमूना लिया गया। इस पर भी फेल होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
दूध में पानी, देसी घी में मिला वनस्पति तेल
जो नमूने फेल हुए हैं, उनमें अलग-अलग मिलावट पाई गई है। दूध में जहां पानी की मिलावट पाई गई, जबकि घी में वनस्पति तेल की मिलावट मिली थी। बेसन में पिसी दालों को मिलाया गया था, इसके साथ रंगों का भी प्रयोग किया गया था। जबकि पनीर को सिंथैटिक दूध और डिटरजेंट आदि के साथ बनाया गया था।