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मतदान से पूर्व होगा भुगतान

Thu, 09 Feb 2017 07:13 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Thu, 09 Feb 2017 07:13 PM IST
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Prior to the vote, will pay.
रुपये - फोटो : अमर उजाला

निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 फरवरी की शाम को ही चुनाव में लगी टीमों का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यदि इस दौरान कोई पीठासीन अधिकारी या कर्मचारी गैर हाजिर मिला तो उसे यात्रा भत्ता व नाश्ते का पैसा नहीं मिलेगा।

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जिले में 11 फरवरी को मतदान होगा। 917 पोलिंग पार्टियां 10 फरवरी को नवीन मंडी हापुड़ से रवाना होंगी। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच जाएंगी। एक पार्टी में पीठासीन अधिकारी और प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानि तीन मतदान अधिकारी शामिल होंगे।
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इसके साथ ही 1500 से अधिक मतदान वाले बूथ पर एक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 65 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 14 जोनल मजिस्ट्रेट और 358 माइक्रो ओब्जर्वर भी तैनात रहेंगे।
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एडीएम रजनीश राय ने बताया कि पोलिंग पार्टियों की उपस्थिति चेक करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दे दिए गए हैं। उपस्थिति चेक होने के बाद ही उनके यात्रा भत्ता व नाश्ते के पैसा का भुगतान कर दिया जाएगा।


उधर जिलाधिकारी सीडीओ एडीएम समेत तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का चुनाव के बाद एक दिन का वेतन दिया जाएगा।

एडीएम ने बताया कि पोलिंग पार्टियों का रात्रि का खाना, अगले दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन स्कूल में ही वहां का रसोइया द्वारा बनाया जाएगा जिसके लिए उसे प्रति व्यक्ति कुल 180 रुपये का भुगतान करेेगा।

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