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अब यात्रियों को बस भरने तक करना होगा इंतजार

Fri, 29 Jul 2016 08:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Fri, 29 Jul 2016 08:58 PM IST
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Passengers will have to wait until just fill.
bus - फोटो : Amar Ujala

परिवहन निगम के नए आदेश के तहत लंबी दूरी की बसों में यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत यात्री होना अनिवार्य है। इससे कम यात्री होने पर चेकिंग अधिकारियों द्वारा चालक और परिचालक पर कार्यवाही की जायेगी। इस फरमान से यात्रियों को भी बस में कम से कम 50 प्रतिशत सीटे फुल होने तक बस के चलने का इंतजार करना होगा।

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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा लंबी दूरी की बस सेवाओं का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब लांग रूट पर चलने वाली बसों में 50 प्रतिशत से कम यात्रियों की संख्या होने पर चालक परिचालक पर जुर्माना लगाया जायेगा।
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यह जुर्माना दो सौ रुपये से लेकर दो हजार तक हो सकेगा। निगम द्वारा बस में 54 यात्रियों के यात्रा करने को शत प्रतिशत भरी बस माना जाता है। हालांकि इस आदेश से यात्रियों पर नई आफत आ जायेगी।
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कार्रवाई के भय से चालक परिचालक तब तक बस नहीं चलायेंगे जब तक बस 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा नहीं भर जाती है। ऐसे में यात्रियों को घंटों का इंतजार करना पड़ सकता है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एनपी सिंह ने बताया कि चालक-परिचालक द्वारा अधिकांश लंबे मार्गों पर एक बार बस चलने के बाद अन्य स्टापेज से यात्रियों को नहीं बैठाया जाता है। बस स्टाफ 50 प्रतिशत से कम यात्रियों के साथ ही अपनी यात्रा को पूरा कर लेते है।


इस पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन निगम द्वारा बसों की चेकिंग के दौरान जांच करके चालक और परिचालक पर बस में उपस्थित यात्रियों की संख्या के आधार पर जुर्माना लगाया जायेगा।
 

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