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Hapur News: चोरी के दोषी को दो वर्ष तीन माह की सजा

Mon, 20 Jan 2025 09:58 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 20 Jan 2025 09:58 PM IST
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jail in theft
हापुड़। न्यायालय ने चोरी व अवैध असलाह रखने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना हापुड़ देहात पुलिस ने जोनी निवासी न्यू भीमनगर जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी व अवैध रूप से असलाह रखने के अलग-अलग दो मुकदमे पंजीकृत किए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी जोनी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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