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एक अगस्त से जनपद में लागू होंगे नए सर्किल रेट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 10:45 PM IST
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hapur news
एक अगस्त से जनपद में लागू होंगे नए सर्किल रेट
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हापुड़ । जिले में एक अगस्त से नए सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीन खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन द्वारा नए सर्किल रेट को लेकर लोगों से 23 जुलाई तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं।

एडीएम वित्त एवं राजस्व श्रद्धा शांडिल्यायन ने बताया कि जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के लिए वर्तमान प्रभावी सर्किल दर को पुनरीक्षित कर प्रस्तावित दर सूची प्रकाशित की गई है। जो सभी उपनिबंधक कार्यालयों में आमजन के लिए उपलब्ध है । पुनरीक्षित दर सूची एक अगस्त 2022 से प्रभावी होगी। वहीं प्रस्तावित पुनरीक्षित दर को लेकर किसी भी व्यक्ति, संस्था, प्रतिनिधि, राजकीय विभाग द्वारा आपत्ति व सुझाव 23 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। किसी के द्वारा भी अपनी आपत्ति व सुझाव जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उप जिलाधिकारी हापुड़, धौलाना व गढ़मुक्तेश्वर, तहसीलदार सदर हापुड, धौलाना व गढ़मुक्तेश्वर तथा उप निबंधक कार्यालय में 23 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में दिए जा सकते है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2017 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। नए सर्किल रेट लागू होने से पहले एक अगस्त तक लोगों द्वारा अधिक से अधिक बैनामे कराए जाऐंगे। ताकि वह अतिरिक्त स्टांप शुल्क देने से बच सकें।
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