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युवक पर हमले के दोषितों को पांच-पांच वर्ष की सजा
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युवक पर हमले के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने युवक पर हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसमें न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी आरोपियों पर बारह-बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने पांचों आरोपियों को जमानत दे दी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि मोहल्ला चमरी नगर कोतवाली निवासी श्वेतांक त्यागी ने 22 फरवरी 2017 को थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई विजित त्यागी को गांव सबली निवासी सन्नी त्यागी ने अपने कुछ साथियों के साथ लाठी, डंडों, सरिया आदि से बुरी तरह से पीटा है। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सन्नी त्यागी, शेखर त्यागी, योगेंद्र त्यागी, प्रिंस शर्मा व राहुल त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। जिसमें आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट से कम से कम सजा दिए जाने की मांग की। वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता भोपाल शिशौदिया ने कोर्ट से अधिक से अधिक सजा की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित को आरोपियों द्वारा एक राय होकर गंभीर तरह से पीटा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर बारह-बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषियों की सजा में पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि कोर्ट ने सभी दोषियों को उक्त मामले में जमानत दे दी है।
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने युवक पर हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसमें न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी आरोपियों पर बारह-बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने पांचों आरोपियों को जमानत दे दी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि मोहल्ला चमरी नगर कोतवाली निवासी श्वेतांक त्यागी ने 22 फरवरी 2017 को थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई विजित त्यागी को गांव सबली निवासी सन्नी त्यागी ने अपने कुछ साथियों के साथ लाठी, डंडों, सरिया आदि से बुरी तरह से पीटा है। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सन्नी त्यागी, शेखर त्यागी, योगेंद्र त्यागी, प्रिंस शर्मा व राहुल त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। जिसमें आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट से कम से कम सजा दिए जाने की मांग की। वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता भोपाल शिशौदिया ने कोर्ट से अधिक से अधिक सजा की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित को आरोपियों द्वारा एक राय होकर गंभीर तरह से पीटा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर बारह-बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषियों की सजा में पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि कोर्ट ने सभी दोषियों को उक्त मामले में जमानत दे दी है।
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