फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

जान से मारने का प्रयास करने के मामले में छह को दस वर्ष सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jul 2021 01:03 AM IST
विज्ञापन
hapur news
जान सेे मारने का प्रयास करने के मामले
विज्ञापन

में छह को दस वर्ष सश्रम कारावास
हापुड़। घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय न्यायाधीश कमलेश कुमार ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व सभी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि 17 जून 2017 को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी इरशाद घर में रोजा कर रहा था। घर पर उनका भाई रईस, मंसूर व भतीजा रिहान भी था। इसी दौरान मोहल्ला निवासी जावेद, प्रिंस उर्फ नावेद, औरंगजेब, मेहराज, चमन व शानू लाठी डंडे व असलाह लेकर घर में घुस आए। उनके विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर जान से मारने के प्रयास से हमला कर दिया। हमले के दौरान पीड़ित पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
विज्ञापन

अब मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 12.50-12.50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed