फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

सुबह सात से पांच बजे तक खुलेगा बाजार, शनिवार और रविवार रहेगी बंदी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 May 2021 11:28 PM IST
विज्ञापन
hapur news
सुबह सात से पांच बजे तक खुलेगा बाजार, शनिवार और रविवार रहेगी बंदी
विज्ञापन

हापुड़। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत हापुड़ के बाजारों में मंगलवार से किसी प्रकार की बंदिश नहीं रहेगी। एक जून से सभी दुकानें सुबह सात से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी। हालांकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बाजार खुलने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
शासन ने प्रदेश के उन्हीं जनपदों में सप्ताह में पांच दिन बाजार सशर्त खोलने की अनुमति दी है, जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या इससे कम है। इसलिए डीएम अनुज सिंह ने सोमवार को शासन की गाइडलाइन को जिले में भी लागू कर दिया गया। एक जून से सुबह सात बजे से पांच बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अलावा किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। सभी प्रकार की दुकानों को खोला जा सकेगा। हालांकि रेस्टोरेंट आदि पहले की तरह बंद रहेंगे, इनमें केवल होम डिलीवरी ही हो सकेगी।
विज्ञापन

भीड़ नियंत्रण के लिए बाजारों में गश्त करेगी पुलिस
बाजार खुलने के बाद अपेक्षाकृत भीड़ अधिक भी रहेगी। ऐसे में कोविड के नियमों का पालन कराना भी जरूरी होगा। बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भ्रमण करती रहेगी। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाजार खुलने पर ये शर्तें रहेंगी लागू
- सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। रात में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानदारों, कर्मचारियों और ग्राहकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
- कोरोना नियंत्रण अभियान से जुड़े सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियां खुले स्थान पर संचालित होंगी और वहां भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
- रेलवे और रोडवेज बसों में दो गज की दूरी, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
- बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों से आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी, लेकिन हाईवे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे वालों को दुकान खोलने की अनुमति होगी।
- ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे ताकि संबंधित कंपनियां माल की आपूर्ति कर सकें।
- धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्र नहीं होंगे।
- परिवहन निगम की बसें प्रदेश के अंदर निर्धारित सीट क्षमता से चलाने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें सवारियां खड़ी नहीं होगी। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा।

- दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी, लेकिन उन पर बैठने वालों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर आदि लगाना जरूरी होगा।
- तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त सफाई के साथ बंद अथवा ढके हुए स्थान पर खोलने की अनुमति होगी।
- राजस्व और चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शापिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथि कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनुमन्य होंगे।
- शव-यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed